
जबलपुर (जयलोक)। शहपुरा के ब्रम्हाघाट से अवैध तरीके से रेत निकालने का मामला आज कलेक्टर कोर्ट में पहुँचेगा। जाँच में जहाँ मामला उजागर होने के बाद से ही सुस्ती बरती जा रही थी तो वहीं अब कलेक्टर कोर्ट में मामला आने के बाद जाँच में तेजी आ सकती है। अब तक इस मामले में सात लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनमें दो ठेकेदार और पाँच वाहन मालिक हैं। मंगलवार को सभी से पूछताछ भी की जा चुकी है। अब आज यह मामला कलेक्टर कोर्ट में आने के बाद जाँच में और भी खुलासे की संभावना है।
बेलखेड़ी के ब्रम्हाघाट में कलेक्टर के आदेश के बाद शहपुरा पुलिस और मायनिंग विभाग ने कार्रवाही की थी। यहां से पुलिस ने पोकलेन मशीन, टे्रक्टर सहित पाँच वाहन जप्त किए थे। शुरू से ही इस मामले की जाँच में लापरवाही बरती जा रही थी। वाहन मिलने के बाद भी उनके मालिकों और ठेकेदार के नाम सामने आने में देरी हुई है। कलेक्टर के आदेश पर की गई कार्रवाही के बाद पुलिस और मायनिंग विभाग दबाव में आया और दो ठेकेदार और पाँच वाहन मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब तक टे्रक्टर मालिक का पता नहीं चल सका है। लेकिन अब मामला आज कलेक्टर कोर्ट में पहुँच रहा है जिसके बाद कलेक्टर के आदेश से जाँच में तेजी आने की संभावना है।
इस कार्रवाही में दो पोकलेन के मालिक अनिल मेहरा और सुमन मेहरा के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक और पोकलेन के मालिक विलेश राजौरिया को भी तलब किया गया था। वहीं दस चक्का हाईवा के मालिक अभिषेक को भी आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाही में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि टे्रक्टर में नम्बर नहीं मिला जिससे वाहन मालिक का पता नहीं चल सका।
वहीं ठेकेदार रेत का वैध ठेका लेने वाले शर्मा एसोसिएटस के दिनेश सेन और अवैध रेत उत्खनन करने वाले पेटीदार मयंक सिंह के भी बयान लिए गए हैं। आज इस प्रकरण का चालान कलेक्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसमें ठेकेदार और वाहन मालिकों को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Author: Jai Lok
