
पहलगाम हमले से जुड़ी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पर्यटकों की सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पर्यटकों की सुरक्षा पर जनहित याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी सार्वजनिक कारण और महज प्रचार के लिए है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझते।
अधिवक्ता विशाल तिवारी की खिंचाई की
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता विशाल तिवारी की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रचार के लिए है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, आपने इस तरह की जनहित याचिका क्यों दायर की? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझते? मुझे लगता है कि आप इस जनहित याचिका के जरिए जुर्माने को आमंत्रित कर रहे हैं।
एक के बाद एक जनहित याचिका दायर करने में लगे हुए हैं
याचिकाकर्ता वकील ने कहा, यह पहली बार है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश मांग रहे हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता एक के बाद एक जनहित याचिका दायर करने में लगे हुए हैं। इसका प्राथमिक मकसद सार्वजनिक कारण में कोई वास्तविक रुचि नहीं रखते हुए प्रचार प्रतीत होता है।
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Author: Jai Lok
