
जबलपुर (जयलोक)। जबलपुर जिले में शराब के ठेकेदारों द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही है। इस गोरखधंधे में आबकारी विभाग की मौन स्वीकृति और मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। लंबे समय से एमआरपी से अधिक दाम पर बेची जा रही शराब को लेकर शराब विके्रताओं के खिलाफ कार्यवाही करने और शासन को हो रही राजस्व की लाखों करोड़ों की हानि से बचने के लिए माँगे उठती आ रही हैं। कहीं से भी उचित कार्यवाही न होने की स्थिति में अब एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुँच गया है।
अधिवक्ता दीपांशु साहू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेची जाने और शासन को हो रहे लाखों करोड़ों के राजस्व के नुकसान का मामला उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया है। वहीं उच्च न्यायालय से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील भी की गई है। इस याचिका में जबलपुर के आबकारी विभाग के साथ ही कलेक्टर जबलपुर , आबकारी कमिशनर, वाणिज्य कर विभाग भोपाल एवं अन्य को अनावेदक के रूप में बनाया गया है। अब उच्च न्यायालय में इन सभी लोगों को एमआरपी से अधिक दामों में बेची जा रही शराब की बिक्री को लेकर जवाब उच्च न्यायालय में देना होगा।


Author: Jai Lok
