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छूट के नाम पर नहीं दे सकेंगे नकली दवा, औषधि निरीक्षक को कार्रवाही का जिम्मा सौंपे जाने की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने की माँग

जबलपुर (जयलोक)। दवा विक्रेताओं द्वारा छूट, रियायत और इस संबंधी विज्ञापन देने के मामले में दिए गए कार्रवाही के आदेश का जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने समर्थन किया है। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व सचिव चंद्रेश जैन का कहना है कि इस आदेश से नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगेगी। लेकिन आदेश का पालन कराने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शासन के पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं हैं जिसके कारण यह आदेश का सही तरीके से पालन होना मुश्किल है।

ऐसे में जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने मप्र फार्मेसी काउंसिल भोपाल को पत्र लिखकर यह कार्रवाही ड्रग इंस्पेक्टर से कराने की माँग की है। ताकि आदेश का उचित तरीके से पालन किया जा सके।  जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि आदेश का उचित तरीके से पालन ना होने से अब भी आम जनता लुट रही है। उन्हें सस्ते दामों का झांसा देकर नकली दवाएं थमाई जा रही हैं। अगर इस आदेश का सही तरीके से पालन होगा तो दवा विक्रेता नकली दवा ना देकर असली दवाईयाँ देगा।

चंदे्रश जैन का कहना है कि समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है कि जो भी दवा विके्रता छूट अथवा रियायत वाले बोर्ड लगाते है एवं छूट भी देते है या विज्ञापन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाए गए फार्मेसी प्रेक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 और 8 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे में दवा विक्रेता का पंजीयन निलंबित अथवा निरस्त किया जाएगा एवं इस कानून के तहत मेडिकल स्टोर्स को भी दंडित किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल के पास मध्य प्रदेश में सभी जिलों के अंदर इस आदेश का परिपालन करने में सक्षम नहीं हंै जबकि संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में औषधि निरीक्षक पद परिपूर्ण है। ऐसे में शासन के माध्यम से उचित निर्णय लेते हुए यह अधिकार मध्य प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षक को दिया जावे ताकि इसका परिपालन उचित एवं व्यवस्थित रूप से किया जा सके।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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