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जबलपुर, इंदौर एवं भोपाल में भी होगी अब शराब की गुणवत्ता की जाँच

डॉ. नवीन जोशी
भोपाल (जयलोक)। प्रदेश में शराब की गुणवत्ता की जांच ग्वालियर स्थित आबकारी मुख्यालय की रसायनशाला शाला में होती थी जिसका अब आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया जायेगा तथा इसके अलावा जबलपुर, इंदौर एवं भोपाल के संभागीय आबकारी कार्यालयों में भी अब उन्नत तकनीकों/मशीनों से सुसज्जित रसयानशालायें स्थापित की जायेंगी। यह बात प्रदेश के आबकारी कार्यालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के टेण्डर में कही गई है।
अहाते के स्थान रेस्तरा बार लेंगे
अगले साल भी मदिरा दुकानों के परिसर में स्थित अहातों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था बंद रहेगी लेकिन इसके स्थान पर नया रेस्तरा बार लायसेंस जारी किया जायेगा जिसमें सिर्फ बीयर, वाईन एवं रेडी टु ड्रिंक मदिरा मिलेगी जिसमें अल्कोहल का प्रतिशत मात्र 10 प्रतिशत तक रह सकेगा। इसकी लायसेंस फीस आम रेस्तरा बार की लायसेंस के 50 प्रतिशत सालाना के बराबर रहेगी। ऐसे रेस्तरा का एरिया 1 हजार वर्गफीट का वातानुकूलित कवर्ड होना जरुरी होगा।
मेडीकल उपयोग के उद्योगों को 5 साल हेतु मिलेंगे लायसेंस
अगले वित्त वर्ष से औद्योगिक इकाईयों को मेडीकल उपयोग के लिये परिशोधित स्पिरिट के लायसेंस एक वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिये मिलेंगे। इसके अलावा, अब अंगूर एवं फलों के अलावा शहद से भी वाइन बनाई जा सकेगी।
प्रासंगिक लायसेंस भी मिलेगा
अब व्यवसायिक किस्म के आयोजनों के लिये भी प्रासंगिक लायसेंस मिल सकेंगे। 500 व्यक्तियों के लिये 25 हजार रुपये, 500 से 1 हजार तक लोगों के लिये 50 हजार रुपये, 1 हजार से 2 हजार तक लोगों के लिये 75 हजार रुपये, 2 से 5 हजार तक लोगों के लिये 1 लाख रुपये एवं 5 हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति हेतु 2 लाख रुपये लायसेंस फीस लगेगी।
रिसोर्ट बार के नये मापदण्ड रहेंगे
अब रिसोर्ट बार लायसेंस उन्हीं को मिलेगा जोकि नेशनल पार्क या वन इकाईयों की सीमा से 20 किमी की परिधि के अंदर तो हो परन्तु नगर निगम की सीमा से 5 किमी, नगर पालिका सीमा से 3 किमी एवं नगर परिषद की सीमा से 1 किमी के अंदर न आता हो।
अब ई-बैंक गारंटी ली जायेगी
शराब के ठेके लेने के लिये अब ई-बैंक गारंटी ही मान्य रहेगी तथा फिक्स डिपाजिट या अन्य भौतिक गारंटी मान्य नहीं होंगी।
पवित्र क्षेत्रों में बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
अगले साल से पवित्र क्षेत्रों मसलन 13 नगरीय एवं 6 ग्रामीण निकायों में मदिरा दुकानों के लायसेंस नहीं मिलेंगे। इनमें शामिल हैं : उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर परिषद, महेश्वर नगर परिषद, मण्डलेश्वर नगर परिषद, ओरछा नगर परिषद, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर परिषद, पन्ना नगर पालिका, मण्डला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर परिषद, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कलाु ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमानखुर्द ग्राम पंचायत, कुण्डलपुर ग्राम पंचायत तथा बांदकपुर ग्राम पंचायत।

 

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Author: Jai Lok

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