हाईकोर्ट और संभागीय आयुक्त के आदेश के बावजूद लघु उद्योग निगम को नहीं सौंपे गए भूखंड
जबलपुर (जयलोक)। चंडालभाटा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के भूंखडों को लेकर नए नए विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट और संभागीयआयुक्त ने ट्रांसपोर्ट नगर के बंधुआ गोदाम के पाँच भूखंडों के अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक वर्ष पूर्व आदेश दिए गए थे और यह भी आदेश दिया गया था कि ये अतिक्रमण हटाकर लघु उद्योग निगम को वापस उसकी भूमि सौंपी जाए। लेकिन ये अतिक्रमण आदेश के एक वर्ष बाद भी हटाए नहीं गए हैं। जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट (टेक्निक) एसोसिएशन ने तीन दिन पूर्व चार अपे्रल को नगर निगम आयुक्त को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बंधुआ गोदाम को 5 भूखंडों के अतिक्रमणों हटाने की माँग की गई है, मप्र उच्च न्यायालय ने एक बार पुन: पिछले माह 25 मार्च 2025 को पुन: निर्देशित करते हुए अंतिम दो माह का समय आयुक्त नगर निगम को दिया गया है।
एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त को लिखा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 मार्च 2024 के परिपालन एवं संभागीय न्यायालय कमीशनर जबलपुर संभाग के आदेश माह सितम्बर 2024 की कंडिका 22,23,24 एवं 25 के परिपालन में अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हुई है। संभागीय आयुक्त के आदेश में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए संभागीय आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस आदेश में बंधुआ गोदाम के पाँच भूखंड क्रमांक 38, 39, 40, 41, 42 में अतिक्रमण पाए गए हैं। संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश की कंडिका 22 में यह लिखा है कि नगर पालिका निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो भूखंड खाली पए गए हैं एवं लीज रीड की शर्तों का उलंघन किया गया है उन भूखंडों के संबंध में मूल लीज डीड की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जावे। कंडिका 23 में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्वो रिपोर्ट के अनुसार ऐसे भूखंडों जिनमें मौके पर अतिक्रमण/ अवैध कब्जा पाया गया में नियमानुसार एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाही सुनिश्चित की जावे। कंडिका 24 में यह लिखा गया है कि नगर निगम जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंधुआ गोदाम चंडालभाटा के खसरा नम्बर 153 एवं 154 पर स्थित प्लॉट क्रमांक 38, 39, 40, 41, 42 मप्र लघु उद्योग निगम को दिनांक 18-8-1972 को आवंटित किए गए हैं किंतु उनका कब्जा विभाग को नहीं सौंपा गया है। अंत: लघु उद्योग निगम को आवंटित बंधुआ गोदाम चंडाला भाटा स्थित 5 भूखंडों से अवैध कब्जाधारियों को हटाए जाने के संंबंध में नियमानुसार विधिवत कार्रवाही करते हुए मूल आबंटिती लघु उद्योग निगम को एक माह के अंदर कब्जा सौंपा जाए।
आयुक्त को सौंपे गए पत्र में यह माँग की गई है कि वे बंधुआ गोदाम के अतिक्रमणों को हटवाने के संबंध में हाईकोर्ट एवं संभागीय आयुक्त के आदेश का पालन करवाकर अतिक्रमणों को हटवाया जाए और भूमि रिक्त करवाकर लघु उद्योग निगम को सौंपी जाए।
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