
जबलपुर (जयलोक)। गढ़ा थाने में एक नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले उसके पिता पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में खुलासा हुआ था कि उसकी दादी ने शहपुरा भिटौनी स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर शेखर अधिकारी से उसका गर्भपात कराया था। जिसमें गढ़ा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला कोर्ट में पहुँचा और शेखर अधिकारी का मजबूत पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं ने उन्हें जमानत का लाभ दिला दिया। शेखर अधिकारी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संतोष आनंद, सौरभ जैन व रूप सिंह परमार ने उनकी ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट में पक्ष रखा कि डॉ. शेखर निर्दोष हैं एवं उक्त प्रकरण में उन्हें बिना सबूतोंं के बिना कारण आरोपी बनाया गया है। इस बात से सहमत होते हुए न्यायाधीश जिला द्वारा डॉ. शेखर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

Author: Jai Lok







