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दुकानदार या संस्था ने 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार किया तो होगी कार्रवाई

आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन, सिक्के को बताया पूरी तरह से वैध

नई दिल्ली। दस रुपये के सिक्कों को लेकर लंबे समय से भ्रम और अफवाहों का बाजार गर्म है। कई बार दुकानदार इन सिक्कों को नकली मानकर नहीं लेते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। अब भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने साफ कहा है कि 10 रुपए के सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा हैं और देशभर में कानूनी रूप से मान्य हैं। आरबीआई के मुताबिक अब तक 14 अलग-अलग डिज़ाइन में 10 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं, जो सभी मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। असली और नकली 10 रुपये का सिक्का में डिज़ाइन और नक्काशी सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होता है और उसके नीचे भारत और इंडिया लिखा होता है। दूसरी ओर 10 अंकित होता है, जिसके साथ कोई प्रतीक—जैसे कमल का फूल या अन्य डिज़ाइन भी हो सकता है। किनारों पर महीन (बारीक) धारियां होती हैं। नकली सिक्कों की नक्काशी धुंधली हो सकती है या उसमें वर्तनी की गलतियां हो सकती हैं। असली 10 रुपये का सिक्का बाइ-मेटैलिक होता है, यानी यह दो धातुओं से बना होता है बाहरी हिस्सा एल्युमिनियम-ब्रॉन्ज से और अंदरूनी हिस्सा निकल-ब्रॉन्ज से बना होता है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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