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नगर निगम की संपदा शाखा का कमाल, लीज समाप्त हो चुकी, खाली 92 भूखंड के आबंटियों को निर्माण कराने  का दिया मौका

जबलपुर (जयलोक)। नगर निगम जबलपुर के चंडालभाटा में स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर हर दिन नए-नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडों की बंदरबांट में नगर निगम की संपदा शाखा भी अपना कमाल दिखा रही है। चंडालभाटा के ट्रांसपोर्ट नगर में वर्ष 1992-93 में कुल 572 भूखंड आबंटित किए गए थे। ये भूखंड 30 वर्ष की लीज पर दिए गए थे। इन सभी भूखंडों की लीज वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है। लेकिन नगर निगम की संपदा शाखा ने पिछले माह 27 मार्च को एक कमाल करने वाला नोटिस जारी किया है जिसमें ऐसे 92 भूखंड धारियों को जिन्होंने 30 वर्षों से अपने भूखंड खाली रखे हैं। उन्हें तीन माह का समय निर्माण कार्य प्रारंभ करने और एक वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण करने का यह नोटिस जारी किया गया है।
जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट (टेक्निक ऐसोसिएशन) ने नगर निगम आयुक्त को 9 अप्रेल को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें नगर निगम के संपदा शाखा द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसोसिएशन का कहना है कि जब सभी भूखंडों की लीज 2022 में समाप्त हो चुकी है कुल 572 भूखंडों में से करीब 92 भूखंडों को आबंटियों और लीज धारियों द्वारा 30 वर्षों के दौरान ना तो कोई निर्माण किया गया ना ही कोई व्यवसाय दिया गया है और 30 वर्षों से भूखंड खाली हैं इस कारण लीज अनुबंधों की शर्तों का उलंघन किया गया है। लीज की शर्त क्रमांक 8 में तीन माह की अवधि में नगर निगम से स्वीकृति प्राप्त करके 6 माह में निर्माण पूरा करके 8 माह के अंदर निर्धारित व्यवसाय प्रारंभ करना था जो कि 92 भूखंड धारियों द्वारा नहीं किया गया। संभागीय आयुक्त द्वारा पारित रिपोर्ट में एवं नगर निगम की सर्वे टीम द्वारा भी उक्त भूखंड खाली पाए गए हैं।
एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त से यह माँग की है कि अपरआयुक्त नगर निगम जबलपुर एवं संपदा विभाग नगर निगम द्वारा 27 मार्च 2025 को जो नोटिस 92 खाली भूखंड रखने वाले आबंटियों को जारी किए गए हैं उन सभी नोटिसों को वापस बुलाने की माँग की गई है। क्योंकि उन भूखंडों की लीज की अवधि वर्ष 2022 को ही समाप्त हो चुकी है।
वहीं उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका डब्ल्यूपी 29845/24 में स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में 92 भूखंड खाली रखने वाले आबंटियों को नोटिस देकर तीन माह में स्वीकृति लेकर एक वर्ष में निर्माण कार्य करने कहा गया है, जो कि नियमविरूद्ध गलत है। 92 ऐसे भूखंड धारियों जिन्होंने 30 वर्षो में निर्माण कार्य नहीं किया है उनकी लीज को निरस्त करने की माँग भी की गई है।

 

निगमायुक्त की पहल पर नगर निगम एवं यातायात विभाग की संयुक्त बैठक, दुकानों के बाहर छज्जा बढ़ाया या सामान फैलाया तो होगा चालान

 

 

Jai Lok
Author: Jai Lok

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