भोपाल (जयलोक)
उपभोक्ताओं को बगैर किसी बाधा के पूरे समय बिजली मिले इसके लिए लगातार बिजली कंपनी द्वारा कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी तरह से बिजली उपभोक्ताओं को चार घंटे से अधिक बिजली के बगैर न रहना पड़े, इसके लिए एक नवाचार भी कंपनी करने जा रही है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को कंपनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करेगी। यह राशि उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनकी बिजली जाने पर शिकायत किए जाने के चार घंटे बाद भी बिजली की सप्लाई बहाल नहीं होगी। शिकायत में सुधार में देरी होने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कपेनी उपभोक्ता को देगी। बिजली का पोल टूटने या उखड़ जाने का भी समय निर्धारित किया गया है। इसके पालन में पोल को 12 घंटे में बदलना होगा, नहीं तो क्षतिपूर्ति की राशि देना होगी। विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने पर सुधार कार्य में देरी होने पर तो प्रति उपभोक्ता यानी ट्रांसफार्मर से जिन लोगों को बिजली सप्लाई होती है, उन्हें यानी प्रति उपभोक्ता को 100 रुपए के मान से राशि देना होगी। यह कार्य 12 घंटे के भीतर किया जाना निर्धारित किया गया है। मीटर बंद है या खराब है तो उसे समय पर नहीं सुधारा गया तो 100 रुपए प्रति सप्ताह के मान से राशि देना होगी। खराब मीटर को 24 घंटे के भीतर सुधारना होगा, नहीं तो 100 रुपए प्रति सप्ताह या उसका अंश देना होगा। नए मीटर का कनेक्शन देने में देरी किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
उपभोक्ताओं की कराई जा रही है केवायसी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल सोभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों की तर्ज पर शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई केवायसी पूर्ण या के तहत अब तक 39 हजार 676 उपभोक्त ओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रकिया के तहत नर्मदापुरम में 6 हजार 781, बैतूल में 5 हजार 941, राजगढ़ में 4 हजार 367, भोपाल में 5 हजार 536, गुना में 2 हजार 644, सीहोर में 2 हजार 58, ग्वालियर में 2 हजार 363, दतिया में 1 हजार 736, रायसेन में 1 हजार 479, शिवपुरी में 1 हजार 225, हरदा में 1 हजार 109, श्योपुर में 770, मुरैना में 678 एवं भिण्ड में 151 बिजली उपाभोक्ताओं की केवायसी की गई है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि केवायसी प्रक्रिया से आमजन और बिजली उपभोक्ताओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। उपाय एप के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही है।
चार घंटे में जोड़ना होगा बिजली कनेक्शन
कंपनी के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ता के कटे हुए बिजली कनेक्शन को फिर से जोडऩे के लिए उपभोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किए जाने के चार घंटे के भीतर कनेक्शन जोडऩा होगा। इसमें देरी होने पर 100 रुपए प्रतिदिन क्षतिपूर्ति देना होगी। अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाने के लिए अधिसूचित विद्युत प्रदाय के अनुसार लागू किया गया है।