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मंत्री की बदजुबानी पर उच्च न्यायालय ने स्वयं लिया संज्ञान मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें – हाईकोर्ट

जबलपुर (जय लोक) । मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ बदजुबानी करते हुए आपत्तिजनक बातें की। जिसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष महाधिवक्ता प्रशांत सिंह खड़े हुए। हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर खुद से संज्ञान लिया है। साथ ही मंत्री पर चार घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं।  फिलहाल, कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है। यह मामला ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में खुद ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में केस दर्ज करें। अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है।वहीं, मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांग ली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी नेतृत्व से उन्हें हटाने की मांग कर रही है। अब कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होती है तो मंत्री विजय शाह की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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