Download Our App

Home » कानून » यूपी सरकार के आदेश पर रोक जारी: कांवड़ मार्ग के दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम पट्टिका

यूपी सरकार के आदेश पर रोक जारी: कांवड़ मार्ग के दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम पट्टिका

नई दिल्ली (जयलोक)
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नामपट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे।  उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/ कांवडिय़ों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवडिय़ों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो।

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » कानून » यूपी सरकार के आदेश पर रोक जारी: कांवड़ मार्ग के दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम पट्टिका
best news portal development company in india

Top Headlines

राष्ट्रपति द्वारा जबलपुर नगर निगम को स्पेशल अवार्ड से किया जाएगा पुरस्कृत

17 जुलाई को महापौर अन्नू, निगमायुक्त प्रीति यादव और संभव अयाची दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राप्त करेंगे पुरस्कार स्वच्छ

Live Cricket