Download Our App

Home » अपराध » रैंगवा प्रकरण में बने दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

रैंगवा प्रकरण में बने दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

जबलपुर (जयलोक)। अधारताल तहसील के चर्चित रंगवा के प्रकरण में तहसीलदार सहित अन्य के विरुध्द अनुविभागीय अधिकारी तहसील अधारताल द्वारा अपराधिक प्रकरण थाना विजयनगर में पंजीबध्द कराया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी के रूप में रविशंकर चौबे एवं अजय चौबे को भी आरोपित किया गया था। उच्च न्यायालय में रविशंकर चौबे व अजय चौबे के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी ओर से पैरवी कर रहें अधिवक्ता संतोष आनंद एवं अधिवक्ता सौरभ जैन ने  उच्च न्यायालय की एकल पीठ को प्रकरण की वास्तविक्ता से अवगत कराया कि आरोपीगण का वर्तमान प्रकरण में कोई संलिप्तता दर्शित नहीं है।  उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उपरोक्त दलील से सहमत होते हुए आरोपीगण को अग्रिम जमानत का लाभप्रदान किया गया।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

रादुविवि में पोस्टर चस्पा करने का मामला

रादुविवि में आरएसएस पर प्रतिबंध किए जाने और इसके पोस्टर चस्पा किए जाने के मामले में एनएसयूआई के तीन कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के बाद हिरासत में लिया था। इस मामले में कांगे्रस कार्यकर्ताओं ने काफी हंागामा भी मचाया था। वहीं मोहम्मद अली, नीलेश माहर, अनुज यादव और अमित मिश्रा की ओर से जिला न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की थी। जिसमें बताया गया कि वे शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। दबाव के आकर उनके विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। आवेदकों का पक्ष अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा, अजय प्रजापति, अपूर्व केसरवानी, विकास विश्वकर्मा व विजय गुप्ता ने कोर्ट में रखा। जिला न्यायालय ने इनका पक्ष सुनते हुए तीनों को जमानत का लाभ दे दिया।

 

अतिक्रमण पर गाल बजाने वाले नेताओं की दोहरी चाल, सबसे ज्यादा नेता ही जप्त सामान फ्री में छुड़वाने बनाते हैं दबाव

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » अपराध » रैंगवा प्रकरण में बने दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
best news portal development company in india

Top Headlines

दैनिक जयलोक – प्रणाम जबलपुर-83 वॉ व्यक्तित्व, प्रेमनाथ : खिलंदड़ेपन से अध्यात्म तक

जबलपुर, (जयलोक )।  जबलपुर की एम्पायर टाकीज अब नहीं रही। एम्पायर थी, तो उसके बहाने प्रेमनाथ भी भी यहीं बसे

Live Cricket