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विमान सेवा के लिए निर्देश इंडिगो पर लागू नहीं हो सकते

जबलपुर (जयलोक)। हाईकोर्ट में इंडिगो दिया जवाब जबलपुर जयलोक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर में विमान सेवा शुरू कराने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में एक विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने अपना जवाब दायर कर दिया है। इंडिगो ने कहा है कि जबलपुर के एयर कनेक्टिविटी पर माँगे गए निर्देश इंडिगो के ऊपर लागू नहीं हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक याचिका दायर की है। जबलपुर से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु तथा कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू कराने की मांग उच्च न्यायालय में दायर याचिका में की गई है जो विमान सेवा पूर्व से जारी रही थीं। याचिका में यह भी माँग की गई है कि जिस प्रकार इंदौर, भोपाल और ग्वालियर से विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं इसी तरह जबलपुर से भी विमान सेवाएं संचालित होना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से निर्देश जारी किये जाना चाहिए। इंडिगो की ओर से एडवोकेट सिद्दार्थ शर्मा ने जवाब पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया है। जबलपुर में विमान सेवा के लिए मांगे गए निर्देश इंडिगो पर लागू नहीं होते हैं।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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