जबलपुर (जयलोक)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों की लीज नवीनीकरण एवं लीज नामांतरण पर अग्रिम आदेश तक लगाई गई रोक तथा अनावेदकों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों में लीज नवीनीकरण किए जाने तथा लीज नामांतरण किए जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन द्वारा पूर्व में संभागीय आयुक्त द्वारा की गई जांच में पारित आदेश 12 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि संभागायुक्त द्वारा जांच में गंभीर लापरवाही करते हुए गैर ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों की भी लीज के दस्तावेज देखे बिना गैर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को लीज नवीनीकरण किए जाने की स्वीकृति देते हुए दावा मान्य कर लिया गया था। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों में लीज नवीनीकरण किए जाने तथा लीज नामांतरण किए जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। किसी भी हस्तांतरितियों को कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा तथा सभी अनावेदको को शपथ पत्र प्रस्तुत कर जवाब दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं उपरोक्त मामले में पैरवी श्रीमान अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने की।