तहसीलदार वसीयत पर आधारित होने के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता नामांतरण, हाईकोर्ट की फुल बेंच का महत्वपूर्ण आदेश

जबलपुर  (जयलोक)। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति विवेक जैन की फुल बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि तहसीलदार महज इस आधार पर नामांतरण का आवेदन को निरस्त नहीं कर सकता कि वह वसीयत पर आधारित है। तहसीलदार को निर्विवाद रूप से वसीयत के … Continue reading तहसीलदार वसीयत पर आधारित होने के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता नामांतरण, हाईकोर्ट की फुल बेंच का महत्वपूर्ण आदेश