अंतिम नोटिस जारी, कुछ व्यापारी हुए तैयार, लेकिन की पैसे कम करने की माँग, आयुक्त प्रीति यादव ने कहा यह नियम में नहीं
बकाया पैसे जमा किये तो नहीं टूटेंगीं दुकानें
जबलपुर (जयलोक)। नगर निगम स्वामित्व की नया बाजार मार्केट की दुकानों में किये गए अतिरिक्त निर्माण के नियमितिकरण के संबंध में आज दोपहर 12 बजे निगमायुक्त प्रीति यादव ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अपर आयुक्त वी एन बाजपई, उपायुक्त पीएन सनखेरे, बाजार अधीक्षक दिनेश ठाकुर सहित अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे। नया बाजार के दुकानदारों ने बैठक में अपनी पूरी बातें रखी। कुछ दुकानदारों ने बकाया राशि जमा करने की सहमति व्यक्त करते हुए बकाया राशि बहुत अधिक होने की बात कहकर इसको कम करने की माँग की। जिस पर आयुक्त प्रीति यादव ने सभी दुकानदारों को समझाया की यह नियम सम्मत नहीं है। व्यवयायिक उपयोग की राशि या किसी भी प्रकार का टैक्स कम करने की अनुमति शासन उन्हें नहीं देता है। इसलिए जो भी बकाया राशि है वो उनको जमा करनी ही पड़ेगी।
कुछ दुकानदारों ने कलेक्ट्रट गाइड लाइन के आधार पर की जा रही प्रीमियम की गणना को गलत बताते हुए इसको स्पष्ट करने की माँग करने का पत्र भी सौंपा है। जिसका जवाब जल्द ही नगर निगम द्वारा दे दिया जायेगा। कुछ दुकानदारों ने कोर्ट जाने की बात कही है। जिस पर उनको नियमसम्मत पूरी जानकारी दे दी गई है।
आयुक्त प्रीति यादव ने जय लोक से चर्चा करते हुए बताया कि सभी दुकानदारों को नियम की जानकारी दे दी गई है। शासन के नियमानुसार बकाया राशि जमा करना ही पड़ेगी। दुकानदारों को तीन दिनों का अंतिम नोटिस दे दिया गया है। बैठक में यह बात भी उठी की अगर दुकानदार आधा पैसा जमा कर देते है तो आगे उन्हें अगली राशि जमा करने के लिए और समय दिया जा सकता है। लेकिन दुकानदारों द्वारा अगर कोई भी राशि जमा नहीं की गई तो फिर निगम का बुलडोजर अपनी कार्यवाही करेगा।
