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31 जुलाई तक हर हाल में पदोन्नति देने का लक्ष्य

सीएस ने अधिकारियों के साथ मिलकर पदोन्नति नियम 2025 पर की चर्चा
भोपाल (जयलोक)। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर बैठक हुई। लगभग पौने तीन घंटे चली बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष सहित स्थापना से जुड़े हुए अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नतियां दे दी जाए। इसके लिए नियम अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें की जाएं। आरक्षण के मुद्दे पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं प्रतिनिधित्व का प्रविधान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमों में किया गया है।
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि 9 साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। बड़ी संख्या में विभागों में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। सभी अधिकारी पूरी ताकत से इस नियम के क्रियान्वयन में जुट जाएं क्योंकि यह सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नियम के प्रविधानों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कसोटिया, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग गुलशन बामरा ने नए पदोन्नति नियमों को लेकर सवाल किए। एक अन्य अधिकारी ने पूछा कि कर्मचारियों की एक वर्ग नए नियमों को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है?
डीपीसी की बैठकें बुलाने समय सीमा निर्धारित
बैठक में कहा गया कि सभी विभाग पहली डीपीसी 31 जुलाई के पहले कर लें। दूसरी डीपीसी सितंबर से नवंबर के बीच कर लें, ताकि दिसंबर 2025 की स्थिति में रिक्त पदों पर पदोन्नति की जा सके। इसके बाद अगले साल सितंबर से नवंबर के बीच दिसंबर, 2026 की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों के लिए डीपीसी करें। बैठक में अपर मुख्यसचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे एवं उपसचिव अजय कटेसरिया ने मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 की जानकारी दी। इसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों की गणना, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अर्हकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पदोन्नति के लिए अपात्रता, पदोन्नति का प्रकार, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, सीलबंद लिफाफे की स्थिति में प्रक्रिया सहित प्रतीक्षा सूची से पदों को भरे जाने की जानकारी दी गई।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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