
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा दुकानों में पाई अनियमितताएँ
जबलपुर (जयलोक)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाही करते हुए 7 मेडिकल दुकानों के जहां लायसेंस निरस्त किए हैं तो वहीं चार मेडिकल दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाही कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की गई है। आदेश के बाद टीम शहर की दवा दुकानों के निरीक्षण पर निकली। जिसमें नियमों का उलंघन पाया गया। निरीक्षकों ने दवा दुकानों से खांसी सिरप, दर्द निवारक जैल और पेरासिटामोल सिरप के नमूने लिए। इन्हें जाँच के लिए भोपाल परीक्षण लैब भेजा गया है।
औषधि निरीक्षक शरद जैन ने कृष्णा मेडिकोज में निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां कई अनिमितताएं हैं। दुकान का लायसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया था। फार्मासिस्ट दुकान में मौजूद नहीं था। इसके साथ ही दुकान में एक्सपायरी डेट की दवाएं भी अन्य दवाओं के साथ रखी हुई थी। वहीं खरीदी बिक्री के दस्तावेज भी नहीं थे। जिसके बाद दुकान का लायसेंस 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं आयुष्मान मेडिकल स्टोर्स का लायसेंस 5 दिन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का लायसेंस 5 दिन और सिहोरा स्थित आयुष्मान अस्पताल की दवा दुकान का लायसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा रांझी स्थित आस्था मेडिकल का लायसेंस 7 दिनों के लिए निरस्त किया गया है। यहां भी दुकान में ना तो फार्मासिस्ट मौजूद था ना ही खरीदी बिक्री के दस्तावेज मिले। प्रभात मेडिकल स्टोर्स और प्रेम नगर मेडिकल का लायसेंस 3-3 दिनों के लिए निरस्त किया गया। पनागर के पास एसएंड एस मेडिकल स्टोर का लायसेंस 5 दिनों के लिए निरस्त किया गया है।


Author: Jai Lok
