नई दिल्ली (जयलोक)।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी पक्ष रखा। मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है। ऐसा इसलिए कि वे जेल से बाहर न आ सकें। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। गिरफ्तारी का कोई आधार हो होगा।
बता दें कि ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं, जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके। केजरीवाल को जमानत दिए जाने के पक्ष में सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं। न उनके देश छोडक़र भागने का खतरा नहीं है और न समाज के लिए खतरा हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी पक्ष रखा। मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है। ऐसा इसलिए कि वे जेल से बाहर न आ सकें। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। गिरफ्तारी का कोई आधार हो होगा।
बता दें कि ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं, जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके। केजरीवाल को जमानत दिए जाने के पक्ष में सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं। न उनके देश छोडक़र भागने का खतरा नहीं है और न समाज के लिए खतरा हैं।