जबलपुर ( जय लोक )। धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर चैतन्य सिटी के प्रमोटर और मालिक आर के प्रमोटर एंड डेवलपर फर्म के पार्टनर आदर्श अग्रवाल और सुशील निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को अभी कोर्ट आर्डर की कॉपी का इंतज़ार है। दूसरी ओर इस मामले में बड़े खेल की आशंका व्यक्त की जा रही है पीड़ित पक्ष को अंदेशा है कि प्राथमिकी दर्ज करने में जानबूझकर पुलिस हीला हवाली कर रही है । वहीं दूसरी ओर इन धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डरों के खिलाफ और भी लोग आगे आकर शिकायत कर रहे हैं। लम्हेटा घाट रोड पर और चैतन्य सिटी बिलहरी में बनाए गए मकान और कॉलोनी के संबंध में भी की गई गड़बडिय़ां चर्चा में आ गई हैं। शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ नक्शे भी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं जो एक अन्य फर्जीवाड़ा की ओर इशारा कर रहे हैं। अधिकारी सामने आए दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद ही ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं। अरिहंत होटल के मालिक राजेश जैन पिंकी निवासी रसल चौक के साथ ही नीरज गुप्ता एवं सीमेंट के व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल को तीन बार जमीन बेची गई और उनसे 45 लाख रुपये, 65 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए सौदा तय करने के बाद हड़प लिए गए।
इसके बाद 26 जुलाई 2023 को ओमती संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पूरे प्रकरण की जाँच की गई जिसमें यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया आदर्श अग्रवाल और सुशील निगम ने मिलकर षड्यंत्र करते हुए एक ही जमीन पर धोखेबाजी से तीन लोगों को ठगा है और इनके लाखों रुपए हड़प लिए हैं। पुलिस के प्रतिवेदन और जाँच रिपोर्ट हो जाने के बावजूद भी इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
एफआईआर के लिए लगातार पीड़ित पक्ष पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय की मांग करते हुए रिट पिटीशन दायर की जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री विशाल धगट द्वारा सुनवाई करते हुए पुलिस को इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।