भोपाल (जय लोक)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने नामांकन भी वापस ले लिया था इस घटना को पूरे देश में निंदनीय घटना के रूप में देखा गया था। आज इस मामले में एक और नई जानकारी सामने आई है। 17 साल पुराने एक मामले में न्यायालय के निर्देश के बाद हत्या के प्रयास की धारा 307 जोड़ दी गई थी। इसके बाद हुए घटनाक्रम के तहत अक्षय बम ने लोक सभा चुनाव का नामांकन वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। इस मामले में आज कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जिला न्यायालय में पेश नहीं होने पर वारंट जारी हुए हैं। आज उन्हें न्यायालय में पेश होना था लेकिन दोनों पेश नहीं हुए और उनके वकील की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया था कि यह पारिवारिक कार्यक्रम में होने के कारण वह बाहर हंै इसलिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वहीं उनके पिता की ओर से मेडिकल कारणों को दर्शाया गया था। न्यायाधीश विनोद शर्मा के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहां कि उन्हें कोर्ट में पेश होना है तो उन्हें होना चाहिए था। जमानत की आवश्यकता पडऩे पर आवेदन लगाया जा सकता था। न्यायालय से झूठ बोल आवेदन प्रस्तुत किया गया, यह जानकारी भी सामने आई कि वे दिन भर इंदौर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूद थे। गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाने के बाद इन दोनों पिता पुत्र की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
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