Download Our App

Home » अपराध » हिमांशु मांडले हत्याकांड, हाईकोर्ट ने पाँचों आरोपियों को किया दोषमुक्त, रिहाई का आदेश

हिमांशु मांडले हत्याकांड, हाईकोर्ट ने पाँचों आरोपियों को किया दोषमुक्त, रिहाई का आदेश

जबलपुर (जयलोक)।  बालोद के बहुचर्चित हिमांशु मांडले हत्याकांड मामले में एक बड़ा न्यायिक फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा पाए सभी पाँचों आरोपियों को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने यह फैसला 6 नवंबर जबलपुर के एक अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को देखते हुए सुनाया।
यह है मामला – व्यायाम शिक्षक हिमांशु मांडले का शव 21 दिसंबर 2020 को तांदुला जलाशय के किनारे मिला था। सिर पर पत्थर से प्रहार के निशान थे। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करने का दावा किया था। पुलिस विवेचना के अनुसार, मृतक की पत्नी माधुरी मांडले और उसके दोस्त डांस टीचर लोकेंद्र पटेल के बीच अवैध संबंध था। लोकेंद्र पटेल ने रायपुर से अपने सहयोगियों को बुलाकर शराब पीने के दौरान हिमांशु मांडले की हत्या कर दी थी। सहयोगियों को वारदात के लिए 1000 रुपये अग्रिम दिए गए थे। विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद ने पाँचों आरोपियों माधुरी मांडले, लोकेंद्र पटेल और रायपुर से आए उनके सहयोगी को हत्या के दोष में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इस निर्णय के विरुद्ध सभी आरोपियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपील पर विचारण के बाद निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए पाँचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले में आरोपी गोविंद सोनी उर्फ  कालू और कृष्णकांत शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉली अभिषेक सोनी उच्च न्यायालय जबलपुर ने पैरवी की थी।

 

आत्मनिर्भरता ही नया भारत का संकल्प:मुख्यमंत्री मोहन यादव

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » अपराध » हिमांशु मांडले हत्याकांड, हाईकोर्ट ने पाँचों आरोपियों को किया दोषमुक्त, रिहाई का आदेश
best news portal development company in india

Top Headlines

Live Cricket