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अंजुमन वक़्फ़ कमेटी के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज

वाहन रजिस्ट्रेशन में हेरफेर कर दौड़ा रहे थे वाहन

जबलपुर जय लोक अपडेट। गोहलपुर थाने में अंजुमन वक़्फ़ कमेटी के अध्यक्ष अनु अनवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दो पहिया वाहन में हेरफेर का है । अपने वाहन का बिना रजिस्ट्रेशन करवाये दूसरे का नम्बर उपयोग करने पर बी एन एस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि आज दिनांक 10/07/2025 को आरक्षक समेरन्द्र और साथी पुलिस कर्मी ने अन्नू स्टील की दुकान के सामने थाना गोहलपुर के पास से एक स्पलैन्डर वाहन चालक को तेजगति व लापरवाही से अपने वाहन क्र एम.पी.-20-एन.सी.5979 को चलाकर ले समय पकड़ा।पुलिस के अनुसार यदि उसे नहीं रोका जाता तो निश्चित ही कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जिसे रोककर उक्त वाहन चालक मो. अनवर उर्फ अन्नू पिता स्व मो. उमर उम्र 59 साल निवासी थाने 1257 मोतीनाला बरैयातले मौलाना अब्बुद कलाम आजाद वार्ड थाना गोहलपुर को रोककर उक्त वाहन के दस्तावेज मांगे गए।

अन्नू अनवर ने वाहन के कागज नही होना बताया , जिस सबंध मे आर.टी.ओ के आनलाईन पोर्टल पर चेक किया गया तो इंजन न. 04ई 15ई 35170 चेचिस न04ई 16 एफ35624 का कोई रिकार्ड नहीं मिला। जिस सबंध मे उक्त वाहन स्वामी व मोटरसाईकिल को थाने लाकर हिकमत अमली से पूछताछ करते बताया गया कि उक्त वाहन का रिजिस्ट्रेशन नही कराया गया है, अन्नू अनवर ने पुलिस को बताया कि उनके यहां एक कर्मचारी जहीर अहमद पिता जलील अहमद है, जिसकी सी.डी डील्कस मोटरसाईकिल क्र एम.पी.-20-एन.सी.5979 उसी का नम्बर मेरे द्वारा अपनी स्पैलेण्डर मोटरसाईकिल पर लगा लिया गया है ।

क्योकि बिना नम्बर की प्लेट को लेकर पुलिस आये दिन चेक करती है इसलिए बचने के लिए यह कार्य किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने थाना परिसर पर डील्कस मोटरसाईकिल क्र एम.पी.-20-एन.सी.5979 के वाहन व वाहन स्वामी जहीर अहमद को तलब किया । तस्दीक करते हुए एम.पी.-20- एन.सी.5979 सी.डी डील्कस मोटरसाईकिल चेक करते इजन न. एचए 11ईजेजी 9 जे29959 व चेचिस न. एमबीएलएचए 11 एटीजी 9 जे 04787 जहीर अहमद के नाम पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन होना पाया गया है, उक्त स्पलैन्डर वाहन एम.पी.-20-एन.सी.5979 इंजन न.04ई 15ई35170 चेचिस न04ई 16 एफ35624 को समक्ष पंचान सदर के वाहन को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इस तरह स्पलैन्डर वाहन चालक मो. अनवर उर्फ अन्नू पिता स्व मो. उमर उम्र 59 साल के द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते पाये जाने वाद तस्दीक चेक करते उक्त वाहन का कोई रिजिस्ट्रेशन व कोई कागजात न होना व दुसरे के नम्बर का उपयोग अपने वाहन पर करना प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 281,347 बीएनएस व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192,51/177 का होना पाया गया है ।

अपराध सात वर्ष से कम होने पर धारा 35 (3) बीएनएसएस नोटिस तामिल कराया जाकर थाने से रूकस्त किया अपराध दर्ज कर विवचना में लिया गया। मामला अंजुमन वक़्फ़ कमेटी के अध्यक्ष पर दर्ज होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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