पूर्व पीएम को 14 तो पत्नी को सात साल की जेल
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर वे दोनों जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अल-कादिर ट्रस्ट में करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एनएबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम मौजूद रही। इसके अलावा जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबर, पीटीआई की बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और अन्य वकील मौजूद थे। इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले में पहले वे तीन बार फैसला टाल चुके हैं। फैसले का एलान होते ही पुलिस बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया। फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया है। जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया।
एसपी के निर्देश पर 11 थाना प्रभारी को किया गया इधर से उधर, जय लोक ने पूर्व में ही प्रकाशित की थी खबर