हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की परिजन और समाज कर रहा माँग
पहले भी किसी को टक्कर मार कर आया था वाहन चालक, इसकी भी होना चाहिए जाँच
जबलपुर (जयलोक)। 5 नवंबर की रात को उखरी तिराहे के पास हुए हृदय विदारक घटना में 3 साल के मासूम प्रणीत की जान चली गई थी। अब इस मामले में वाहन चालक विजयंत गंगेले की हैवानियत की नई-नई करतूतें सामने आ रही हैं। घायल दम्पति सौरभ अग्रवाल और सुरभि अग्रवाल ने बताया कि जब सिल्वर स्कार्पियो चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी तो वो गिर कर घायल हुए और वाहन चालक भी रुक गया था।
घायल होने के बावजूद भी पिता सौरभ ने खड़े होकर वाहन चालक के सामने हाथ जोड़े और रुकने का इशारा किया, लेकिन उसके बावजूद भी हत्यारे चालक ने जबस्दस्ती हत्या करने की नियत से वाहन को जबरन उनके ऊपर चढ़ा दिया। स्कॉर्पियो चालक की जबरन जानलेवा हरकत ने एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली और पति पत्नी को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब अपना बच्चा खो चुके घायल दम्पति और पूरा समाज इस बात बात की माँग कर रहा है कि जो घटना घटित हुई है उसके अनुरूप पुलिस दोषी हैवान बने चालक पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करे। यह सामान्य दुर्घटना का प्रकरण नहीं है जान बूझकर की गई हत्या है।
पहले भी दिया है घटना को अंजाम
सिल्वर स्कॉर्पियों चालक के बारे में यह जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि उस ने उखरी चौक में इस घटना को अंजाम देने के पहले एक और घटना को अंजाम दिया था और एक दोपहिया वाहन में सवार लोगों को भी टक्कर मारकर भगा था। यह घटना दीनदयाल रोड पर एसबीआई चौक और एकता चौक के बीच कि बताई जा रही है लेकिन इस बात की शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। शायद किसी भय से घायलों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। पुलिस को सिर्फ घटना दिनांक के सीसीटीवी फुटेज देखना है और उसको पूरी हकीकत पता चल जाएगी।
बढ़ाई गई कुछ धाराएं
इस मामले में कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव ने जय लोक को बताया कि पिता सौरभ अग्रवाल के बयान के बाद पुलिस ने इस मामले में बीएनएस के तहत कुछ धाराएं और बढ़ाई है। पहले पुलिस ने 106/1 ,281, 125 (ए) के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन विवेचना के दौरान सामने आये तथ्यों के बाद धारा 105 बीएनएस को और जोड़ा गया है। सीएसपी रितेश शिव ने बताया कि आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।