
जबलपुर (जयलोक)
कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की युगल पीठ, जिसमें जस्टिस विवेक सचदेवा और युगल सराफ शामिल हैं ने कहा कि इस मामले में दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है। इसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा फिल्म से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी। इसके साथ ही, जस्टिस विवेक सचदेवा ने सिख समुदाय की सराहना की और कहा कि सिख समुदाय ने हमेशा लोगों की भलाई के कार्य किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से कोरोना काल का उदाहरण दिया, जब गुरुद्वारों से ऑक्सीजन सिलेंडर और खाने-पीने का सामान लोगों को मुहैया कराया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को कू्रर दिखाया गया है। जिससे सिख समुदाय के लिए समाज में गलत छवि बनेगी।

Author: Jai Lok







