
जबलपुर (जयलोक)। बहुचर्चित सिवनी हवाला लूट कांड मामले में फंसी डीएसपी पूजा पांडे सहित अन्य आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगी। पूजा और उसके साथी दोनों को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ नहीं मिला। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूजा पांडे की ओर से जमानत याचिका आवेदन वापस लेने की अनुमति माँगी गई है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने अर्जी वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

आरोपियों के वकील की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि चार्जशीट पेश होने व अन्य प्रमुख दस्तावेज एकत्र करने के बाद पुन: जमानत अर्जी दाखिल करने की बात कही। इस दौरान पूजा पांडे और अन्य आरोपियों को तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

यह है मामला – आठ अक्टूबर की रात सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें से 2.96 करोड़ रूपये बरामद किए गए। उक्त मामले को रफा दफा करने के लिए एसडीओपी पूजा पांडे और उनके सहयोगियों ने मामले में सांठगांठ की। इस मामले में डीएसपी पूजा पांडे के साथ डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 11 पुलिसकर्मी व अन्य लोग जेल में हैं। 25 अक्टूबर को सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने पर पूजा पांडे ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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Author: Jai Lok







