मास्टर प्लान की याचिका में संशोधन कर अन्य शहरों को जोड़ेगा मंच
जबलपुर (जयलोक)। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में मास्टर प्लान बनाने का कार्य सुस्त गति से चल रहा है। केवल 89 शहरों के मास्टर प्लान बने लेकिन मात्र 22 में लागू हुये। हाईकोर्ट में लंबित जबलपुर मास्टर प्लान की याचिका में संशोधन कर अन्य शहरों का मुद्दा जोड़ा जायेगा। यह कहना है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाजपांडे का। जिन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायरा की है। म.प्र. हाईकोर्ट में जबलपुर के मास्टर प्लान को शीघ्र लागू करने हेतु दायर जनहित याचिका में संशोधन कर प्रदेश के अन्य शहरों के मास्टर प्लान को तैयार कर उन्हें भी तत्काल लागू किया जाये, यह निवेदन किया जायेगा।
यह बताते हुये याचिकाकर्ता डॉ. पी.जी. नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने जानकारी दी कि प्रदेश के 413 निकायों में मास्टर प्लान बनाने का कार्य बहुत ही सुस्त गति से जारी है। अभी तक 89 शहरों के मास्टर प्लान बन पाये हैं, लेकिन इनमें से केवल 22 में ही उन्हें लागू किया गया है। 42 शहरों में ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बावजूद भी सरकार उन्हें लागू नहीं कर पायी है। 25 शहरों में पुराने मास्टर प्लान से ही काम चलाया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में से केवल ग्वालियर में ही मास्टर प्लान लागू हुआ है। उल्लेखनीय है कि डॉ. पी.जी. नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका डब्ल्यू.पी. 27383/2024 दायर कर जबलपुर में मास्टर प्लान सुस्त गति से जारी होने की शिकायत की है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा है। यह याचिका हाईकोर्ट में अभी लंबित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. दिनेश उपाध्याय पैरवी कर रहे हैं।