
जबलपुर (जय लोक)। अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर महामंत्री मुजम्बिल अली के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था। उक्त मामले में न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी अरूण कुमार गोयल के न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए मुजम्बिल अली और शाहरूख अली को दोषमुक्त कर दिया गया है।

इनके विरूद्ध अंजुमन इस्लामिया स्कूल के मैदान से लोहा चुराने की रिपोर्ट मोहम्मद अनवर आदि ने दर्ज करवाई थी। इस मामले में आरोप लगाने वाला पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। मामले की पूण्र सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुजम्बिल एवं शाहरूख को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर आदेश पारित किया है।

गौरतलब है कि विगत 10 मई 2025 की शाम को लार्डगंज थाने में अंजुमन इस्लामिया स्कूल की ओर से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि स्कूल के मैदान में रखा चार क्विंटल लोहा चोरी किया गया है और सीसीटीवी कैमरे में बाद में मुजम्बिल अली को निकलते देखा गया है इसी आधार पर उसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे।

Author: Jai Lok







