3 दुकान मालिकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, नकली एयर फिल्टर, आईल फिल्टर, बैरिंग, क्लच प्लेट आदि स्पेयर पाटर््स जप्त
जबलपुर (जय लोक)। शहर की तीन दुकानों में महिंद्रा कंपनी के नाम से नकली स्पेयर पार्ट्स बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर इन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। राजपाल मोटर्स, एम.आर. मोटर्स,चड्डा मोटर्स के संचालकों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर की गई है। उक्त सम्बन्ध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा प्राधिकृत परविंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय से शिकायत की थी और बताया था कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है। वह एवं उसकी कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड की ओर से महिन्द्रा के नकली माल को पहचानने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है। जबलपुर में थाना मदन महल की सीमा के अंतर्गत कुछ दुकानदार महिन्द्रा कम्पनी के नकली स्पेयर पार्ट्स ग्राहकों को बेचते हुये उसके क्लाइंट महिन्द्रा के नाम का प्रयोग कर उनका नाम खराब करते हुये नकली स्पेयर पार्ट्स बेचकर धोखा कर रहे हैं।पुलिस अधीक्षक द्वार एएसपी आनंद कलादगी सीएसपी कोतवाली रीतेश कुमार शिव इस पुरे मामले कि तस्दीक करने के निर्देश दिए ।अधिकारियों ने थाना मदनमहल की टीम द्वारा थाना मदनमहल चौकी बस स्टैण्ड अंतर्गत राजपाल मोटर्स में दबिश दी गई उक्त दुकान दीपक भाटिया निवासी ग्वारीघाट जबलपुर की होना पायी गयी दुकान से कंपनी के नाम के नकली स्पेयर पार्ट 6 नग आयल फिल्टर, 2 नग एयर फिल्टर, 4 नग क्लच प्लेट जप्त किये गये। इसी प्रकार एम.आर. मोटर्स दुकान पर दबिश दी गई दुकान मोहम्म्द वसीम उम्र 37 वर्ष निवासी मिलौनीगंज थाना हनुमानताल की होना पायी गयी । दुकान से महिन्द्रा कम्पनी के नकली स्पेयर पार्ट जिसमें 1 नग वाटरपम्प असेम्बल, 7 नग व्हील बैरिंग, 6 आयल फिल्टर जप्त किये गये। इसी प्रकार चड्डा मोटर्स दुकान में दबिश दी गई दुकान बाबी चड्डा उम्र 50 वर्ष निवासी सेंडीकेट मार्केट थाना मदन महल की होना पायी गयी । इस दुकान से भी नकली स्पेयर पार्ट जिसमें 24 नग इनर ब्रेक प्लेट, 2 नग आयल फिल्टर जप्त किये गये। पुलिस ने तीनों दुकान मालिक बाबी चड्डा उम्र 50 वर्ष निवासी सेन्डीकेट मार्केट मदनमहल एवं मोहम्मद वसीम उम्र 37 वर्ष निवासी मिलौनीगंज हनुमानताल तथा दीपक भाटिया निवासी ग्वारीघाट के विरूद्ध धारा 63, 65 कापीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
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