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संजय पाठक से जुड़े मामलों में जबलपुर से 443 करोड़ की होगी वसूली

शासन से आ गया जबलपुर खनिज अधिकारी को पत्र, एक सप्ताह में जारी होगा माँग पत्र
जबलपुर (जयलोक)। प्रदेश के सबसे रईस और चर्चित विधायकों में शुमार कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी फॅर्म के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामलों में जारी हुआ 443 करोड़ रुपए की वसूली का फरमान जबलपुर जिला प्रशासन को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य शासन ने सौंपी है।
खनिज विभाग जबलपुर के पास मध्य प्रदेश शासन से इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए पत्र आ चुका है। प्रदेश शासन के निर्देशन अनुसार जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया की कार्यवाही को प्रारंभ कर दिया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की निगरानी में उक्त कार्यवाही को निष्पादित किया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर संजय पाठक और उनसे जुड़ी कंपनियों को 443 करोड़ रुपए के जुर्माने से संबंधित वसूली का मांग पत्र जारी कर दिया जाएगा।
संजय पाठक व उनसे जुड़े रिश्तेदारों की खदानों और फॅर्म के संबंध में अधिकांश जाँच पड़ताल का काम भोपाल स्तर पर किया गया है। उक्त संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय पाठक से जुड़ी फर्मों के माध्यम ने वर्ष 2004 से लेकर 2017 तक अपनी खदानों में अनुमति से ज्यादा उत्खनन किया था।
उस वक्त इसकी जानकारी ना तो जबलपुर खनिज विभाग को लगी और ना ही उस दौरान यहां बैठे अधिकारियों ने इस अवैध उत्खनन के खिलाफ कोई कदम उठाया। लंबे समय बाद इसकी शिकायत उच्च स्तर पर भोपाल पहुंची तब जाकर वहां से कार्रवाई प्रारंभ हुई। उत्खनन करने वाली फॅर्म संजय पाठक की माँ और उनके पुत्र के नाम से है।
इन फॅर्मो में आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और परोफिक एक्सपोर्ट फॅर्म शामिल हैं जिन्होंने खदानों की स्वीकृति प्राप्त की थी और इन पर ही आरोप है कि उनके द्वारा तय अनुपात से अधिक अवैध उत्खनन किया गया है।
जाँच के बाद खनिज विभाग ने पूरा गुणा भाग करने के बाद और सेटेलाइट के माध्यम से की गई मंजूरी से अतिरिक्त खनन के कार्य पर आनंद माइनिंग पर 234.51 करोड़ , निर्मला मिनरल्स पर 126.79 करोड़ ,परोफिक एक्सपोर्ट पर 81.79 करोड़ और आनंद कॉरपोरेशन पर 20.02 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालही में प्रदेश सरकार ने एक पत्र जारी कर जबलपुर जिला प्रशासन और यहां के खनिज विभाग को इस बड़ी रकम की वसूली का जिम्मा सौंपा है।
जबलपुर के खनिज अधिकारी अशोक राय का कहना है की शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। उक्त संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है लगभग एक सप्ताह के समय में संबंधित कंपनियों को जुर्माना राशि वसूल करने संबंधी माँग पत्र जारी कर दिये जायेगे। माँग पत्र तैयार कर जिला कलेक्टर से इसकी अनुमति प्राप्त की जाएगी उसके पश्चात संबंधित प्रशासनिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।
310 एकड़ सहारा भूमि की ईओडब्लू पहुँची एक और शिकायत
विधायक संजय पाठक और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जुड़ी फॅर्म की जाँच में इस वक्त सरकार की विशेष रुचि नजर आ रही है। हर बड़े सौदे के बाद किसी न किसी प्रकार के गंभीर आरोपों के कारण संजय पाठक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा इंडिया की 310 एकड़ बेश कीमती जमीनों को बेहद ही कम दाम पर खरीदने के मामले में एक नई शिकायत ईओडब्लू के समक्ष पहुँचीं है।
435 पन्नों की शिकायत में कहा गया है कि जबलपुर भोपाल और कटनी जिले में विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने सहारा समय की 310 एकड़ भूमि को खरीदने में काले धन का उपयोग किया है। खरीदी की कार्रवाई में जमीनों के मूल्य को कम दर्शाकर बेहद ही कम कीमत पर खरीदा गया है और शिकायत में आरोप लगे हैं कि संजय पाठक ने दो पारिवारिक फॅर्म के नाम से सहारा समय के अधिकारियों के साथ मिलकर 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की इन जमीनों का सौदा केवल 79. 66 करोड़ में किया। कुछ समय पहले ही ईडी ने सहारा प्रमुख के बेटे कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट सीमंतो राय डीएम जे बी राय, आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भोपाल में 11 मील के समीप मौजूद 110 एकड़ जमीन को सीना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्रय किया गया है। इस फॅर्म में संजय पाठक की माता और पुत्र की 50-50 फीसदी की हिस्सेदारी बताई जाती है। इसके अलावा कटनी और जबलपुर में मौजूद 200 एकड़ जमीन का सौदा मेसर्स नायसा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
इनका कहना है
प्रदेश शासन से उक्त कार्रवाई के संबंध में निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई । एक सप्ताह में संबंधित कंपनियों को वसूली का मांग पत्र कलेक्टर की अनुमति के उपरांत जारी कर दिया जाएगा।
अशोक राय
खनिज अधिकारी जबलपुर

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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