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सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की पीठ ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड तलब
जबलपुर (जयलोक)। सिवनी जिला पंचायत की अध्यक्ष मालती डेहलिया के विरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। माननीय न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने मामले की आपातकालिकता को देखते हुए सोमवार को तत्काल सुनवाई की और अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डेहलिया ने अपने विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की वैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए 22 अक्टूबर 2026 को प्रात: 11 बजे कलेक्टर, सिवनी की अध्यक्षता में बैठक नियत की गई थी। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने सुबह लगभग 10:30 बजे आपातकालीन सुनवाई की।
सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक स्थगन प्रदान करते हुए संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी- याचिकाकर्ता मालती डेहलिया की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी, आशीष कुमार तिवारी, विनीत टेहेनगुनिया, शुभम पाटकर एवं प्रशांत सिरोलिया ने पैरवी की। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। मामले में आगामी सुनवाई के दौरान अविश्वास प्रस्ताव की वैधानिकता से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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