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स्व-सहायता समूह के लिए 2 लाख की मशीन खरीदी में 10 लाख का घपला

घपलेबाज अधिकारी अखिल शुक्ला सेवा से बर्खास्त

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर (जयलोक)। सरस्वती आजीविका महिला स्व-सहायता समूह तिलसानी कुण्डम के लिए कोदो-कुटकी कुकीज निर्माण यूनिट के लिए एक घटिया मशीन को जो कि कम कीमत की थी उसे बड़ी कीमत में खरीदे जाने का मामला कलेक्टर दीपक सक्सेना के सामने आया है। इस मामले में कलेक्टर ने जिला प्रबंधक लघु उद्यमिता विकास, प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक राज्य आजीविका मिशन जबलपुर के लिए अखिल शुक्ला को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर द्वारा एक जाँच दल भी गठित किया गया। इस जाँच दल की रिपोर्ट में अखिल शुक्ला द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 12 लाख 23 हजार 755 रुपये की लागत स्वीकृत की गई। इसमें 7 लाख बैंक ऋण तथा 4 लाख जल ग्रहण मिशन की राशि तथा 1 लाख 23 हजार रुपये की राशि स्व-सहायता समूह द्वारा दी गई। जो मशीन खरीदी गई उसके लिए 10 लाख 6 हजार रुपये का भुगतान किया गया। जबकि उस मशीन की वास्तविक कीमत 2 लाख 52 हजार रुपये पाई गई है। यह मशीन सप्लायर ऋतिक जैन द्वारा दी गई है। इस घपलेबाजी में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अखिल शुक्ला को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया है। सरस्वती आजीविका महिला स्वसहायता समूह तिलसानी कुण्डम के द्वारा कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में श्री अखिल शुक्ला जिला प्रबंधक लघु उद्यमिता विकास (प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र. राज्य आजीविका मिशन जबलपुर) जिला पंचायत जबलपुर के विरुद्ध कम कीमत की कोदो कुटकी कुकीज निर्माण यूनिट की गुणवत्ताहीन, कम क्षमता की घटिया मशीन प्रदाय कराये जाने एवं समूह पर अनावश्यक दबाव डालकर ज्यादा पेमेंट कराये जाने के संबंध में शिकायत की गई।
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने अभिलेखों के परीक्षण, जांच प्रतिवेदन, शिकायतकर्ता, जांच दल एवं श्री अखिल शुक्ला के प्रतिवेदन एवं समक्ष में समस्त पक्षों की सुनवाई की एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क भी संतोषजनक नहीं थे।साथ ही समूह को आर्थिक क्षति पंहुचाने, प्रशासन की छवि धूमिल करने एवं स्वसहायता समूह को धोखाधड़ी की चेष्टा स्वत: प्रमाणित हुई।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने श्री अखिल शुक्ला का उक्त कृत्य को गंभीर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाया, जिसके कारण म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक / 1108/ 22 / वि-2 / स्था. / 2019 भोपाल दिनांक 24/02/2020 में वर्णित बिंदु क्रमांक 4 अनुशासन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने श्री अखिल शुक्ला जिला प्रबंधक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की है।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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