डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया
जबलपुर, (जयलोक)। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने हज यात्रियों से धोखाधड़ी के आरोपित मोहम्मद इकबाल पटेल का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने 2018 में 37 हज यात्रियों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया था। सूरत, गुजरात निवासी आरोपित इकबाल एक ट्रेवल्स एजेंट था। उसने फर्जी टूर कंपनी बनाकर जबलपुर के हज यात्रियों को ठगा था। हज व उमरा करने के लिए साउदी अरब ले जाने के लिए एहसानुलहक, जो शहर काजी थे, के माध्यम से प्रतियात्री रुपये लिए थे। उस पर भरोसा करने वाले हज यात्री जबलपुर से मुंबई पहुंचे और सात दिन तक इंतजार करते रहे।
लेकिन वीजा उपलब्ध नहीं हुआ। इस वजह से वे हज यात्रा पर नहीं जा सके। जब आरोपित से रुपये वापस मांगे गए तो बहानेबाजी करने लगा। लिहाजा, पीडि़तों ने पुलिस में शिकायत कर दी। जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।