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हाईकोर्ट का लोकायुक्त को निर्देश : एफआईआर चौबीस घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक करें

जबलपुर (जयलोक)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है कि लोकायुक्त पुलिस एफ आई आर की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो।
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली सभी एफआईआर को सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर लोकायुक्त पुलिस को इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
दिशा-निदेर्शों का सख्ती से पालन करें लोकायुक्त पुलिस
इस आदेश का पालन करने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का भी उल्लेख किया है। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया है कि वो इन दिशा-निदेर्शों का सख्ती से पालन करें। यह याचिका भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ  दर्ज की गई, लेकिन उन्हें एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि  लोकायुक्त पुलिस द्वारा सुरेश चंद्र वर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन एफआईआर की कॉपी न मिलने के कारण राजेंद्र सिंह ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह की याचिका को उनकी व्यक्तिगत मंशा के आधार पर खारिज कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को जनहित के दृष्टिकोण से देखते हुए लोकायुक्त पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि सभी एफ आईआर 24 घंटे के भीतर उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएं।
यह आदेश नागरिकों को पारदर्शिता और सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है जिससे वो समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रशासनिक कार्यवाहियों में अधिक पारदर्शिता आए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोकायुक्त पुलिस संगठन को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में दर्ज की जाने वाली हर एफआईआर को समय पर सार्वजनिक किया जाए।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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