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हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर सेन्ट्रल बैंक से माँगा जबाव

जबलपुर (जय लोक)। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को उम्र के बहाने दरकिनार किए जाने पर बैंक के चैयरमैन से जबाव तलब किया है। इस सिलसिले में सैन्ट्रल बैंक ऑफ  इंडिया के चैयरमैन सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए है। जबाव पेश करने के लिये 4 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सुरहित लाल यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, रूपलाल चौधरी एवं राजकुमारी चौधरी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की माँ श्रीमति तिहारीन बाई चपरासी के पद पर कार्यरत थी जिसकी सेवाकाल के दौरान वर्ष 19 दिसंबर 2018 में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, माताजी के निधन हो जाने पर उनके पुत्र सुरहित लाल यादव ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन 7 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया।

बैंक ने बिना कारण बताये 02 वर्षों तक आवेदन लंबित रखा फिर बाद में ‘उम्र’ अधिक होने का कारण बताते हुये अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया। जबकि आवेदन पर अधिकतम माह की समय-सीमा पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है जिस पर बैंक ने याचिकाकर्ता के आवेदन को 2 वर्षो तक अपने पास बिना निर्णय लिये पेंडिंग रखा। 24 जनवरी 2025 को बैंक द्वारा ‘उम्र’ अधिक बताकर मना कर दिया गया तब अक्टूबर 2025 में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जिस पर हाईकोर्ट ने बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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