नई दिल्ली (जयलोक)। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है।जिसमें व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेजने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह फैसला पुलिस विभागों के लिए बड़ी खबर होगी क्योंकि अब उन्हें आरोपी को नोटिस भेजने के लिए केवल पारंपरिक और वैधानिक तरीकों का ही पालन करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश सतेंदर कुमार अंतिल मामले की वजह से यह आदेश जारी किया है। जिसमें पहले अदालत ने अनचाही गिरफ्तारी को रोकने के लिए ऐतिहासिक निर्देश पारित किए थे। इस फैसले में अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस विभागों को अब आरोपी को नोटिस देने के लिए व्हाट्सएप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग नहीं करना है। अब से इसकी जगह नोटिस केवल पारंपरिक और विधिक तरीके से ही भेजना होगा।
