
पीडि़तों ने एसडीओपी को शिकायती आवेदन देकर न्याय की मांग की
जबलपुर/सिहोरा (जयलोक)। सिहोरा के खितौला पुलिस थाना क्षेत्र में एक भूस्वामी द्वारा अपनी 5.794 हेक्टेयर भूमि को पहले तीन व्यक्तियों के साथ 34 करोड़ 50 लाख रुपये में बेचने का अनुबंध कर, बाद में उसी जमीन को 147 अन्य लोगों को दोबारा बेचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के शिकार हुए पीडि़तों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) सिहोरा को शिकायत देकर न्याय की मांग की है।

पीडि़त रोहित सिंह ठाकुर और विनय पटवा ने एसडीओपी आदित्य सिघारिया को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने और उनके एक अन्य साथी ने संयुक्त रूप से अशोक कुमार मणि भाई पटेल एंड कंपनी, प्रोपराइटर मणि भाई जुबेर से उनकी खितौला स्थित भूमि को खरीदने का अनुबंध किया था। इस भूमि में खसरा नंबर 106/3, 119/2, 120/1, 121, 122/2 और 135/1 शामिल हैं। अनुबंध के तहत उन्होंने अशोक कुमार मणि पटेल को चार करोड़ एक लाख रुपये का भुगतान भी किया था। अनुबंध में 30 माह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करने की शर्त थी और उन्हें भूमि का समतलीकरण और विकास कार्य करने के लिए कब्जा भी सौंप दिया गया था।

शिकायत के अनुसार, जब पीडि़तों ने विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कहा तो भूस्वामी हमेशा टाल-मटोल करते रहे। बाद में पता चला कि भूस्वामी ने अपने मैनेजर नारायण भाई और भू-माफिया सरवर अली के साथ मिलकर साजिश रची और उसी जमीन को प्लॉटिंग कर 147 अलग-अलग लोगों को बेच दिया।

पीडि़तों ने 18 मई, 2025 को खितौला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की।
पीडि़तों ने एसडीओपी सिहोरा से इस साजिश के तहत की गई धोखाधड़ी के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोबारा की गई सभी रजिस्ट्रियों को शून्य कराने की मांग की है।
Author: Jai Lok







