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निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

नई दिल्ली (जयलोक)। निठारी कांड के चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए उनकी बची हुई अंतिम सजा को भी रद्द कर दिया और उन्हें सभी मामलों में बरी घोषित कर दिया। यह फैसला इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि निठारी कांड ने 2005 से 2007 के बीच पूरे देश को दहला दिया था। कोली पर कुल 13 मामलों में मुकदमे चले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही 12 मामलों में उन्हें बरी कर चुका था, लेकिन एक मामला ऐसा था जिसमें उनकी सजा बरकरार थी। इसी अंतिम सजा को चुनौती देते हुए कोली ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि, जब एक ही सबूत और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी 12 मामलों में बरी हो सकता है, तो उसी आधार पर एक मामले में दोष सिद्ध करना न्यायसंगत नहीं। अदालत ने पाया कि जिस 15 वर्षीय लडक़ी की हत्या और बलात्कार के मामले में उन्हें सजा मिली थी, उसका सबूत कमजोर और संदेह के दायरे में है। इसलिए कोली को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि वे किसी अन्य मामले में बंद नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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