जबलपुर (जय लोक)
सन 2017 में रॉयल बिल्डर और डेवलपर द्वारा एक ग्राहक से चिटलरी कर धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने कार्यवाही करते हुए जबलपुर कलेक्टर को यह जिम्मा सौंपा है कि वो अब धोखेबाजी करने वाले रॉयल डेवलपर्स से ग्राहक को लगभग दुगनी राशि वापस करवाए।
इस धोखाधड़ी के लिए अब रॉयल डेवलपर को लगभग दुगनी राशि ग्राहक को लौटानी पड़ेगी। मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा अनवर पति अनवर हुसैन निवासी सरस्वती कॉलोनी चेरीताल वार्ड ने वर्ष 2017 में रॉयल डेवलपर के अरुण माहेश्वर श्रीवास्तव निवासी पंच रतन टावर मॉडल रोड नेपियर टाउन से ग्राम सकरी तहसील चरगवां में एक 6500 वर्ग फीट का फार्म लैंड खरीदा। बिल्डर ने इसको 22माह की अवधि में पूर्ण विकसित करने का वादा किया था। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी रॉयल डेवलपर अपना वादा पूरा नहीं किया और ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की। रेरा कोर्ट ने पीडि़त पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी 2024 को 17.75 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया था। लेकिन डेवलपर ने राशि वापस नहीं की। इसके बाद खरीदार दोबारा रेरा कोर्ट में पहुंचा और वहां से कुल 1232113 रिकवरी कर करता को लौटाने का कलेक्टर के नाम से हुआ है।
गौर तलब है कि इस समय जबलपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बरगलाकर बिना डायवर्शन वाली भूमि पर फार्मलेंड विकसित करने के नाम पर जमकर धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा खाने का कार्य चल रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट पर जिला प्रशासन को पहले ही कार्यवाही कर धोखेबाज हो को चिन्हित कर लेना चाहिए।
