Download Our App

Home » Uncategorized » आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने दोनों की सजा को निलंबित करते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने अपनी याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने आजम और अब्दुल्लाह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर कर दिया है।

 

नगर निगम आयुक्त अग्रिम कुमार आते ही हुए सक्रिय, नई कार्यप्रणालियाँ लागू कर नई उपलब्धियाँ हासिल करने का लक्ष्य

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » Uncategorized » आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत
error: Content is protected !!