कुल 18 स्कूलों के खिलाफ प्राप्त शिकायत पर प्रकरण दर्ज होंगे, खुली सुनवाई होगी
जबलपुर (जय लोक)
जिला प्रशासन निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, अन्य स्टेशनरी की सामग्री,टाई, जूते, आदि अधिक मूल्य पर चुनिंदा दुकान विशेष से खरीदने के लिए अनुचित दबाव बनाए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर शहर के नामचीन स्कूलों सहित कुल 18 स्कूलों के विरुद्ध मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधि कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।
स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई है कि विगत वर्ष की तुलना में उक्त स्कूल ने 22 प्रतिशत फीस में वृद्धि कर दी जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। जब शिकायत कलेक्टर दीपक सक्सेना तक पहुँची तो उनके द्वारा तत्काल शिकायत पर संज्ञान लिया गया। शिकायत सही पाए जाने पर स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ 2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है साथ-साथ स्कूल की मान्यता को भी निलंबित अथवा रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।
होगी खुली सुनवाई, गोपनीय रूप से अभिभावक रख सकेंगे अपना पक्ष
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूलों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक और कदम बढ़ाते हुए यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच में खुली सुनवाई गठित जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता कलेक्टर दीपक सक्सेना खुद करेंगे। खुली सुनवाई में अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षकारों को साक्ष्यों या और कथन प्रस्तुत करने का मौका गोपनीय तरीके से भी दिया जाएगा।
