जबलपुर, (जय लोक )
कल 27 मार्च को लोक सभा चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन करने की आखिरी तारीख थी। आज 28 मार्च को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमा हुए नामांकन फार्म की संवीक्षा की जाएगी। वैसे तो इस प्रक्रिया के बाद आज से ही नामांकन फार्म जमा करने वालों के समक्ष नाम वापसी का विकल्प खुला रहेगा, लेकिन अधिकृत रूप से 30 मार्च को 3 बजे इसका अंतिम समय तय किया गया है। यानी 30 मार्च को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जबलपुर लोकसभा सीट से फार्म जमा करने वाले 16 अभ्यर्थियों में से कौन-कौन मैदान में बचेगा। नाम वापसी के बाद मैदान में बच्चे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस लेना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रारूप-5 में हस्ताक्षरित नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा यह नोटिस उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक हर हाल में रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना होगा। इस समय-सीमा के बाद नाम वापसी के प्राप्त नोटिस को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग के अनुसार अभ्यर्थी से नाम वापस लेने का नोटिस स्वयं अभ्यर्थी के या उनके प्रस्तावकों में से कोई एक प्रस्तावक अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए । यदि अभ्यर्थी स्वयं नाम वापसी का नोटिस देने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नहीं उपस्थित हो सकता है तो ऐसी सूरत में उसे अपने निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक को नाम वापसी का नोटिस सौंपने के लिए लिखित में अधिकृत करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का नोटिस नामांकन पत्रों की संवीक्षा का काम पूरा होने के बाद उसी दिन या उसके अगले दिन भी रिटर्निंग अधिकारी को दिया जा सकता है। लेकिन एक बार नाम वापसी का नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिये जाने के बाद उसे किसी भी सूरत में वापस भी नहीं लिया जा सकेगा।
उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की समय-सीमा के बाद रिटर्निंग अधिकारी नाम वापसी के प्राप्त नोटिसों को प्रारूप-6 में अपने कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप-7 ए में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करेगा और उन्हें प्रतीक चिन्ह का आबंटन करेगा तथा पहचान पत्र जारी करेगा।
आवेदन भी भरवाये जायेंगे
प्रशिक्षण प्रभारी आम्रवंशी ने बताया कि पहले चरण के प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक मतदान कर्मी से निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) जारी करने निर्धारित प्रारूप में आवेदन भी भरवाये जाएंगे । उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के पहले चरण में भरे हुये आवेदन प्राप्त करने के बाद सात अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले दूसरे चरण के प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी ) जारी किये जायेंगे ताकि वे इनके माध्यम से मतदान के दिन ड्यूटी वाले मतदान केंद्र पर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
अनुपस्थित रहने पर होगी कार्यवाही
उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदान दलों में शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों को तय समय के पूर्व प्रशिक्षण के निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना होगा। उनकी उपस्थिति दर्ज करने अलग से अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण स्थल पर तैनात किया जा रहा है। प्रशिक्षण से अनुपस्थिति को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति गम्भीर चूक और लापरवाही माना जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
30 तारीख तक साफ हो जायेगा 16 में कितने बचेंगे चुनावी मैदान में, उसी दिन मिलेंगे चुनाव चिन्ह
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