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किताब-कॉपियों,यूनिफॉर्म, स्टेशनरी में मची लूट खसोट के खिलाफ दर्ज हो रहे प्रकरण अब तक 54 मामले : 20 और निजी स्कूलों के विरुद्ध आज प्रकरण दर्ज

          मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन मोड़ में जिला प्रशासन

जबलपुर (जयलोक)। पूरे प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों के संचालक, प्रकाशकों, कॉपी किताब के विके्रताओं और यूनिफॉर्म विके्रताओं की मिली भगत ने बच्चों के अभिभावकों को लूटने के नए नए तरीके आजमाना शुरू कर दिए हैं। एक ही कक्षा की अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग प्रकाशकों की किताबें लगा, उनके मनमाने दाम वसूल करना, हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म, अपनी स्टेशनरी का उपयोग करना, उनके भी अपने अपने मनमर्जी से दाम तय करके अभिभावकों पर उसकी खरीदी के लिए दबाव बनाना, एक ही दुकानदार के यहां से सामग्री क्रय करने के लिए दबाव बनाना, यह पूरा षड्यंत्रकारी तरीके से रचा गया लूट का खेल रोजाना नए नए तरीके से खुल रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट आदेश के बाद पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जबलपुर जिला प्रशासन भी लगातार इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस षड्यंत्रकारी लूट की प्रणाली को तोडऩे के लिए निजी स्कूलों के 10 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। उक्त समिति ही दो चार दिन के अंदर अपने सुझाव प्रशासन को देगी कि कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरी ओर जिला प्रशासन लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर स्कूलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी जाँच करने की कार्यवाही को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब तक ऐसे शिकायत प्राप्त होने वाली निजी शाला की संख्या 54 पर पहुँच गई है। आगे भी यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर जाँच करवा रहे है। अलग अलग टीमें इस कार्य में लगी हुई है।
अभिभावकों को किसी खास दुकान से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के निर्देश देने या दबाब डालकर बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के तहत जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 20 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 54 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 20 और निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है उनमें, लिटिल वल्र्ड स्कूल, लिनार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरी, गुरू गोविंद सिंह खालसा स्कूल मढाताल, अरिहंत पब्लिक स्कूल शहपुरा भिटोनी, आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग, शिशु विद्या पीठ काँचघर, मिलेनियम एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल, होली क्रास हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट ग्रेबियल स्कूल रांझी, सर्वोदय इंगलिश मीडियम स्कूल, निर्मला इंगलिश मीडियम स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, गोल्डन पब्लिक स्कूल, कंगारू किड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीपी रायल ईएम स्कूल अंसार नगर, अशोका हाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डब्ल्यूएसईसी केजी हाईस्कूल इंदिरा मार्केट, बालक मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, स्प्रिंग डे स्कूल महाराजपुर शामिल हैं।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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