समस्त कोचिंग संस्थानों की होगी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं और अन्य बिंदुओं की जाँच – निगमायुक्त प्रीति यादव
शहर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुकरमुक्तों की तरह गली कूचों से लेकर हर तरफ छोटे बड़ी कोचिंग क्लासेस खुली हुई है। इनमें से अधिकांश के पास को नगर निगम से ना तो लाइसेंस है ना ही इन्होंने जरूरी नियमों का पालन कर रखा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान तो ऐसे हैं कि आने वाले बच्चों की सुरक्षा का कोई माकूल इंतजाम तक नहीं है। अब ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन अभियान चलाकर कार्यवाही करने जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने अधिकारियों को हर एक कोचिंग संस्थान में जाकर नियमों की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया है। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी वहां संचालकों के खिलाफ शक्ति से कार्यवाही की जाएगी।नगर निगम द्वारा निगम सीमान्तगत आने वाले ऐसे समस्त कोचिंग संस्थान में राष्ट्रीय भवन संहिता-भाग चार (फायर एंड लाईफ सेफ्टी) के मापदण्डों का पालन किया जाना आवश्यक है एवं बेसमेंट स्वीकृत भवनों में भवन अनुज्ञा स्वीकृति के अनुसार उपयोग हो रहा है या नहीं की जॉंच करने और पालन कराने निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने एक आदेश जारी कर भवन, अग्नि शमन विभाग एवं अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय बनाकर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी दी है। संचालकों से भी कहा गया है कि सभी भवन स्वामी एवं संचालक अपने-अपने भवनों में अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा सुविधाएॅं बेहतर ढंग से विकसित करें ताकि कभी भी जान-माल की हानि न हो सके।
7 दिन प्रस्तुत करें रिपोर्ट
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि नगर निगम जबलपुर सीमान्तर्गत क्षेत्रों में स्थित समस्त कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा भवनों के अधिवासियों की जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भवनों की औचक निरीक्षण करने भवन शाखा के कार्यपालन यंत्री, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं प्रीारी अतिक्रमण अधिकारी को आदेशित किया है कि निगम सीमान्तर्गत स्थित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करवाकर राष्ट्रीय भवन संहिता-भाग चार (फायर एंड लाईफ सेफ्टी) के मापदण्डों एवं भवन अनुज्ञा स्वीकृति के अनुसार उपयोग का निरीक्षण कर 7 दिवस के अंदर जॉंच कर पालन प्रतिवेदन निगमायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें।
इनका कहना है
पूर्व में कई बार कोचिंग संस्थानों में हादसों के समय लापरवाही और नियमों का पालन न करने के कारण विपरीत परिणाम देखे गए हैं। हमारे पास भी शहर में संचालित हो रही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमों का पालन न करने संबंधित शिकायतें लगातार आ रही थी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस बात की जांच करें कि तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
श्रीमती प्रीति यादव आईएएस
आयुक्त नगर निगम
![Jai Lok](https://secure.gravatar.com/avatar/47b82cb127ede5c425d568356794875f?s=96&r=g&d=https://jailok.com/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png)