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Home » कानून » कलेक्टर का आदेश जारी अहिंसा रन फ़ार डेमोक्रेसी पर ना पड़े चुनावी साया, कई बातों पर रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर का आदेश जारी अहिंसा रन फ़ार डेमोक्रेसी पर ना पड़े चुनावी साया, कई बातों पर रहेगा प्रतिबंध

 

जबलपुर जय लोक। जिला कलेक्टर शहर के बड़े आयोजन अहिंसा आंदोलन डेमोक्रेसी को लेकर एक नया आदेश जारी किया। आयोजन में प्रशासन की भी सहभागिता है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी किया है इस आयोजन पर किसी भी प्रकार से चुनावी साया ना पड़ पाए। दिनांक 31 मार्च 2024 को सुबह 6.00 बजे से स्वीप गतिविधि के तहत ज़िला प्रशासन द्वारा जैन इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन के सहयोग से *अहिंसा रन फ़ार डेमोक्रेसी* का आयोजन किया जा रहा है। रन में लगभग 15000 व्यक्तियों की सहभागिता अनुमानित है। आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये रन के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को ज़िला दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है-
1. रन के दौरान राजनैतिक दलों से संबंधित झंडे, बैनर, चुनाव-चिन्ह का प्रदर्शन वर्जित होगा।
2. रन के दौरान राजनैतिक दलों के झंडे के कलर के गमछे, कैंप, टी-शर्ट आदि का प्रयोग वर्जित होगा।
3. रन के दौरान चुनाव प्रचार संबंधी नारे आदि लगाना वर्जित होगा।
4. रन के दौरान प्रतिभागियों के बीच चुनाव प्रचार करना और चुनाव प्रचार सामग्री का वितरण वर्जित होगा।
5. रन के दौरान उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल संबंध संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य सामग्री, कोल्ड ड्रिंक, पेयजल आदि वितरण किया जाना वर्जित होगा।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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