जबलपुर (जयलोक)
रह-रहकर ट्रांसपोर्ट नगर चण्डालभाटा के प्लॉट का मामला विवादों से घिरता जा रहा है। वहीं अब यहां निरस्त प्लॉट पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिसकी शिकायत निगमायुक्त से की गई है। शिकायत में बताया गया है कि प्लाट क्रमांक बी 6-12/1, एवं बी 62/2 जो कि वर्ष 1992 में विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट के नाम पर आवंटित हुआ था जिसका पूरा प्रीमियम भी आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया है। इस कारण भू-खण्ड के प्लाटों की लिस्ट में निगम द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं लीज रेंट, टैक्स भी आज तक जमा नहीं है एवं उक्त प्लाट की लीज डीड, नक्शा भी नगर निगम जबलपुर में स्वीकृत नहीं किया गया है। वर्तमान में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा रहा है।ट्रांसपोर्ट नगर चण्डालभाटा के प्लाट आवंटन की मुख्य शर्ते यही थी कि उक्त स्थल पर ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय करने वाले को ही प्लाट आवंटित किया जायेगा। जिसकी जाँच हाईकोर्ट के आदेश पर संभागीय कमिश्नर संभाग जबलपुर कि न्यायालय में जाँच जारी है।
वर्तमान में सभी 572 भूखण्डों की लीज 22 अगस्त 2022 को समाप्त हो गई है। उक्त आवंटित प्लाट बी 6-12/1, एवं 6-12/2 को पूर्व में ही जारी नगर निगम जबलपुर से निरस्त 87 भूखण्ड सूची के अनुसार 8 जुलाई 2011 को पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है। इन निरस्त प्लाटों में आयुक्त नगर निगम जबलपुर द्वारा निर्माण कार्य, लीज, निष्पादन, नक्शा पास आदि पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी प्लाट के आवंटी राजेन्द्र विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, रूपेश साहू, राजेश अग्रवाल के द्वारा उक्त प्लाट पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इन अवैध निर्माणों को रोकने के साथ ही तोड़े जाने की माँग की गई है। क्योंकि वर्तमान में 572 भूखण्डों की लीज 22 अगस्त 2022 से समाप्त हो गई है।