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पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह को फिलहाल हाजिरी माफी मिली

 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी सुनवाई तिथि सात जून तक के लिए राहत

जबलपुर, (जयलोक)
एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह को फिलहाल हाजिरी माफी दे दी गई है। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने शुक्रवार को तीनों की ओर उपस्थित हुए अधिवक्ताओं को सुना।
साथ ही उनकी ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी के आवेदन पर विचार किया। जिसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी सुनवाई तिथि सात जून तक तीनों नेताओं को व्यक्तिगत हाजिरी माफी संबंधी अंतरिम राहत दे दी। हालांकि तीनों नेताओं को इस प्रकरण में स्थायी रूप से हाजिरी माफी दिए जाने संबंधी दूसरे आवेदन को फिलहाल विचाराधीन रखते हुए अगली सुनवाई तिथि दो अप्रैल को सुनवाई किए जाने की व्यवस्था दे दी। इसके जरिये मांग की गई थी कि प्रत्येक पेशी पर नेताओं के स्थान पर उनकी ओर से वकील हाजिर हुआ करेंगे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा, जीएस ठाकुर, सुधीर नायक व उमेश पांडे ने पक्ष रखा। दरअसल, गुरुवार को यह मामला हाई कोर्ट में लगा था।  न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने तीनों नेताओं को लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर हाजिरी माफी की व्यवस्था दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर अंतरिम राहत न देते हुए इस सिलसिले में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने स्वतंत्र कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट में याचिका की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित कर दी थी।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने एमपीएमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। जिससे उनकी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने 20 जनवरी को तीनों के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में शुक्रवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी, जिसमें तीनों को हाजिर होना था।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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