हाईकोर्ट का वेयर हाउस के पक्ष में फैसला
जबलपुर (जयलोक)
म प्र हाइकोर्ट में सुरभि अवस्थी पत्नी पूर्व विधायक निलेश अवस्थी संचालक वेनी माधव वेयरहाउस आमोदा के द्वारा दायर याचिका में बताया गया की अवेदिका के द्वारा विगत कई बर्षों से वेयरहाउस का संचालन किया जा रहा हैं। कभी भी उनके वेयर हाउस में कोई शिकायत नहीं आयी विधिवत अनाज का भंडारण एवं सरकार के द्वारा उठाव का कार्य किया जा रहा हैं। परंतु 20 फरवरी 24 को एफसीआई के द्वारा पत्र जारी किया गया। जिसमें वेनी माधव वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने सहयोग नहीं किया एवं वेयर हाउस के लिये सडक़ नहीं हैं।
याचिकाकर्ता ने इन झूठे आरोपों के खिलाफ मप्र वेयर हाउस कारपोरेशन के एमडी भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। परंतु कोई निर्णय ना होने पर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें उनके आधिवक्ता एड. सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया के ब्लैकलिस्ट करने के पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया न ही कोई जाँच की गई यह कार्रवाही विधि विरूद्ध हैं। शासन एवं डब्ल्यूसीएल के द्वारा न्यायालय की समक्ष अपने जवाब में यह बताया गया की वेनी माधव वेयर हाउस को 2024-2025 गेहँू के भंडारण के लिए ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जा रहा।
न्यायाधीश श्री राजमोहन सिंह की कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हए शासन को निर्देश दिया है कि नियम विरूद्ध तरीके से ब्लैक लिस्ट किए गये वेनी माधव वेयरहाउस के प्रकरण की जाँच कर सभी नियमों का पालन करते हुए 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करें। शासन ने भी न्यायालय के समक्ष कहा कि हमारे द्वारा ब्लैक लिस्ट की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही न्यायालय के समक्ष पक्ष एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने रखा।
